आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 के लिए संशोधित (Revised) और विलंबित (Belated) आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। यह उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने समय पर ITR दाखिल नहीं किया था या पहले से दाखिल ITR में सुधार करना चाहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से।
मुख्य बिंदु
- नई अंतिम तिथि:
अब 15 जनवरी 2025 तक विलंबित और संशोधित ITR फाइल कर सकते हैं। - पहली अंतिम तिथियां:
- नियमित ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2024।
- संशोधित और विलंबित ITR की पुरानी अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024।
- यह तिथि किनके लिए फायदेमंद है?
- वे करदाता जो 31 जुलाई 2024 तक ITR दाखिल नहीं कर पाए।
- वे करदाता जिन्होंने पहले से दाखिल ITR में सुधार की जरूरत महसूस की।
विलंबित ITR क्या है?
विलंबित ITR वह रिटर्न है जो मूल समय सीमा के बाद लेकिन निर्धारित अंतिम तिथि से पहले दाखिल किया जाता है।
महत्वपूर्ण बातें:
- विलंबित ITR दाखिल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस लग सकती है।
- यदि बकाया कर है तो उस पर ब्याज भी लागू हो सकता है।
संशोधित ITR क्या है?
संशोधित ITR के माध्यम से आप अपनी पहले से दाखिल ITR में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने:
- कुछ आय की जानकारी देना भूल गए।
- कटौतियों (Deductions) या छूट (Exemptions) में गलती की।
मुख्य विशेषताएं:
- संशोधित ITR, पहले दाखिल ITR को पूरी तरह से बदल देता है।
- इसे 15 जनवरी 2025 से पहले दाखिल करना होगा।
ALSO READ | इंडो फार्म इक्विपमेंट IPO: निवेशकों के लिए पूरी जानकारी
आयकर विभाग ने समय सीमा क्यों बढ़ाई?
यह विस्तार उन करदाताओं को राहत देने के लिए किया गया है जो तकनीकी कारणों या अन्य कठिनाइयों के चलते समय पर ITR दाखिल नहीं कर सके।
विलंबित या संशोधित ITR कैसे फाइल करें?
अगर आप विलंबित या संशोधित ITR दाखिल करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें:
https://www.incometax.gov.in पर जाएं और PAN या आधार के माध्यम से लॉगिन करें। - ITR फाइलिंग पर जाएं:
- “e-File” > “Income Tax Return” पर क्लिक करें।
- असेसमेंट ईयर 2024-25 का चयन करें।
- सही ITR फॉर्म चुनें:
- अपनी आय के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2) का चयन करें।
- जानकारी भरें:
- अपनी आय, कटौतियों और छूटों की सही जानकारी दर्ज करें।
- रिटर्न सबमिट करें:
- OTP, आधार या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रिटर्न को सत्यापित करें।
- स्वीकृति डाउनलोड करें:
- acknowledgment (ITR-V) को सेव करें।
15 जनवरी की समय सीमा चूकने पर जुर्माना
समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर आपको इन दंडों का सामना करना पड़ सकता है:
- लेट फीस:
- धारा 234F के तहत ₹5,000 तक जुर्माना लग सकता है।
- ITR दाखिल करने की पात्रता खत्म:
- 15 जनवरी 2025 के बाद आप AY 2024-25 के लिए ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आयकर विभाग से विशेष अनुमति न मिले।
- बकाया कर पर ब्याज:
- बकाया कर पर धारा 234A के तहत ब्याज लगता रहेगा।
समय पर फाइलिंग के फायदे
आखिरी तिथि से पहले ITR दाखिल करने के कई फायदे हैं:
- लेट फीस से बचाव:
- समय पर फाइलिंग से जुर्माने से बचा जा सकता है।
- रिफंड क्लेम करें:
- रिफंड योग्य करदाता अब भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
- गलतियों को सुधारें:
- पहले से दाखिल ITR में सुधार करके सही रिटर्न फाइल करें।
- कानूनी दिक्कतों से बचें:
- समय सीमा का पालन करके अनावश्यक कानूनी झंझटों से बचें।
ALSO READ | क्या 1 जनवरी 2025 को शेयर बाजार खुलेगा? जानें भारत के ट्रेडिंग हॉलिडे लिस्ट 2025
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. विलंबित और संशोधित ITR में क्या अंतर है?
- विलंबित ITR मूल समय सीमा के बाद फाइल की जाती है।
- संशोधित ITR पहले से फाइल की गई रिटर्न में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए फाइल की जाती है।
2. क्या मैं विलंबित ITR के बाद संशोधित ITR फाइल कर सकता हूं?
हाँ, अगर मूल ITR विलंबित थी तो भी आप संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
3. 15 जनवरी 2025 के बाद क्या होगा?
अगर आप अंतिम तिथि चूक गए, तो जुर्माना, रिफंड का नुकसान और अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
कुछ उपयोगी सुझाव
- दस्तावेज तैयार रखें:
- फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट पहले से रखें।
- जानकारी को दोबारा जांचें:
- अपनी आय, कटौतियों और कर की जानकारी को ध्यान से जांचें।
- विशेषज्ञ से सलाह लें:
- अगर प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही हो या आय का स्रोत जटिल हो, तो किसी कर विशेषज्ञ से मदद लें।
निष्कर्ष
आयकर विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 तक की समय सीमा बढ़ाना करदाताओं के लिए एक शानदार मौका है। चाहे आप समय पर ITR फाइल न कर पाए हों या अपनी रिटर्न में सुधार करना चाहते हों, यह आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सही समय है।
समय पर फाइल करें और बेफिक्र रहें!